SHIVPURI NEWS - डबल हत्या करने वाले 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। अलाव ताप रहे दो युवकों की गोली मारकर हत्या के जुर्म में विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) वंदना जैन शिवपुरी ने 6 लोगों को आजीवन कैद व दो को 3 माह की सश्रम कैद की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायालय ने भादवि की धारा 302/149 एवं एससी एसटी एक्ट की सहपठित धारा 3(2) (व्ही) में ग्राम मिहावरा निवासी हत्यारोपी रवि चौहान (37) पुत्र स्व. ध्रुव सिंह चौहान, अरविंद सिंह उम्र 42 साल पुत्र स्व. ध्रुव सिंह चौहान, नृपेन्द्र सिंह (32) पुत्र प्रहलाद सिंह चौहान, विजय प्रताप उर्फ रिंकू (29) पुत्र प्रहलाद सिंह चौहान, राजाभैया (53) पुत्र नारायण सिंह परमार, कृष्ण प्रताप उर्फ केपी (30) पुत्र राजा भैया परमार को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

जबकि प्रहलाद सिंह (59) पुत्र स्व. वीर सिंह चौहान एवं नोनी राजा (55) पत्नी स्व. ध्रुव सिंह चौहान को 3 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी घनश्याम बघेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 27 अक्टूबर 2020 की शाम 6 बजे करुआ भितरवार से भागवत सप्ताह सुनकर आ रहा था। बेटा गोविंद बघेल उर्फ चुटिया व उसका दोस्त जनवेद जाटव निवासी बनियानी पुलिया पर गोविंद की बाइक पर मिले थे। पूछने पर बताया कि दोनों भितरवार से आ रहे हैं। आगे मिहावरा गांव तरफ निकल गए। वह पैदल पीछे आया तो दोनों बरवाजी बब्बा पर आग
जलाकर ताप रहे थे। गोविंद की बाइक बगल में रखी थी।

बाबा की परिक्रमा देने चबूतरा से आया तो गांव के राजा भैया, अरविंद चौहान, नृपेंद्र चौहान, रिंकू चौहान, केपी परमार, रवि चौहान खड़े थे। उसने राजाभैया से कहा कि दाऊ कैसे खड़े हो तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही खड़े हैं। वह परिक्रमा करके घर चला गया। करीब दस कदम चलने के बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी।

पीछे मुड़कर देखा तो राजाभैया परमार हाथ में लाठी, अरविन्द चौहान एक नली 12 बोर बंदूक, नृपेन्द्र चौहान पचफेरा माउजर और रिंकू चौहान, केपी परमार, रवि चौहान लाठियों से एक राय होकर गोविंद और जनवेद को घेरकर खड़े थे। तभी अरविंद ने 12 बोर एक नाली बंदूक से और दूसरी तरफ से नृपेन्द्र चौहान ने अपनी पचफेरा माउजर से गोविंद व जनवेद पर फायर कर दिए। अरविन्द कह रहा था कि जा जनवेद को नहीं छोड़ने है, जे चुटिया को ज्यादा हिमायती है। दोनों लोगों ने पांच फायर किए और फायर करने के बाद अरविन्द, रिंकू, नृपेन्द्र, रवि आंगनवाड़ी की तरफ भाग गए।

राजा भैया एवं केपी परमार दउउन के मोहल्ला की तरफ भागे। मैंने पास जाकर देखा तो गोविंद के गले और जनवेद की कनपटी पर गोली लगी थी। दोनों मौके पर मर चुके थे। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तकों से सहमत होते हुए 6 आरोपियों को धारा 302/149 भादवि सहपठित धारा 3(2) (व्ही) एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। प्रहलाद सिंह व नौनी राजा को 3 माह का सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।