SHIVPURI NEWS - न्यायालय का बीमा कंपनी को आदेश ट्रक मालिक को 15 लाख का भुगतान करे

Bhopal Samachar

शिवपुरी। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शिवपुरी ने एक उपभोक्ता का ट्रक जल जाने के मामले में बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए देने के आदेश दिए है। साथ में बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज व प्रकरण व्यय के पैसे भी देने होंगे।

अभियोजन के मुताबिक शहर के निचला बाजार निवासी रितु पत्नी रूपेश मित्तल ने एडवोकेट संजीव बिलगैया के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की थी कि उसके ट्रक का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से था। 16 फरवरी 2021 को ट्रक छतरपुर से पत्थर भरकर कांडला के लिए उदयपुर होते हुए पिंडवारा जा रहा था, तभी रास्ते में मालवा चौरा पुलिया के पास वाहन के टायरों में आग लग गई, जिससे सम्पूर्ण वाहन जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में की गई।

साथ ही बीमा कंपनी को सूचना दी। जांच के बाद बीमा कंपनी ने सर्वेयर रिपोर्ट तैयार कर बीमा क्लेम 18,90,700 रुपए स्वीकृत किया। परन्तु बिना किसी कारण के कंपनी ने बीमा क्लेम निरस्त कर दिया। इसी को लेकर उपभोक्ता फोरम में यह मामला लगाया गया। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के  अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश क राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सदस्यगण अंजू गुप्ता एवं राजीव कृष्ण शर्मा ने प्रकरण में आए साक्ष्य तथा दस्तावेजों का अवलोकन कर आदेश पारित किया है कि दो माह के अंदर बीमा कंपनी आवेदिका को 15  लाख रुपए का भुगतान करे। साथ ही - जो प्रकरण व्यय में खर्च हुआ है, उसके भी 7 हजार रुपए पृथक से भुगतान करें।