शिवपुरी। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी द्वारा एक फैसले में अशोक लीलेन्ड ट्रक के जल जाने का बीमा 14 लाख 18 हजार 775 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही वर्ष 2021 से अभी तक 6 प्रतिशत ब्याज एवं प्रकरण व्यय अदा करने के भी आदेश पारित किया है।
रितु मित्तल पत्नी रूपेश मित्तल, निवासी निचला बाजार शिवपुरी द्वारा अधिवक्ता संजीव बिलगैया के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। बताया था कि उसके स्वामित्व का वाहन टीटी ट्रेलर मेक अशोक लीलेन्ड जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने जारी किया आदेश बीमित था।
16 फरवरी 2021 को छतरपुर से पत्थर भरकर कांडला के लिए उदयपुर होते हुए पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा था कि, रास्ते में मालवा चौरा पुलिया के पास वाहन के टायरों में अपने आप आग लग गई जिससे सम्पूर्ण वाहन जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सदस्यगण अंजू गुप्ता, राजीव कृष्ण शर्मा द्वारा उपभोक्ता के पक्ष में आदेश जारी किया है।