SHIVPURI NEWS - अवैध कॉलोनाइजर का साहस, नहर तोडकर आम रास्ता बना दिया और बेच दिया, शिकायत

Bhopal Samachar

करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा के दिनारा में पंचायती राज राज अधिनियम की धारा 61 डी को दरकिनार करते हुए ठेंगे पर रखकर पिता पुत्र के द्वारा अवैध रूप से नहर की भूमि को निजी स्वामित्व के रूप में मानते हुए प्लॉट काटे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों के द्वारा जनसुनवाई में शिकायत कर जांच करते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है।

बताना होगा जिले के दिनारा निवासी महेश रजक पुत्र धनीराम रजक के द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय पर हुई जनसुनवाई में लिखित शिकायत कर बताया है कि इन दिनों जिले की करैरा तहसील को ग्राम पंचायत दिनारा में अवैध कॉलोनाइजर सक्रिय हो गए है जिसमे मुख्य रूप से एक पिता पुत्र रामजीलाल उर्फ डरुआ पाल पुत्र खच्चू राम पाल निवासी जनकपुर दिनारा व रामवरण पाल एवं अन्य लोगों के द्वारा खसरा नंबर 311/2, 302, 305, 306, 307, 308, खसरा नंबर 312/2/1, 312/2/2, 241,242, 299, 300, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 3247, 328, 1853 किता - 22 की भूमि पर इन दिनों पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 डी को ठेंगे पर दिखाते हुए कृषि भूमियों को बिना डायवर्सन के अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड काटे जा रहे है

जो की मप्र पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 बी (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कॉलोनाइजर नहीं है। इसके बावजूद भी अवैध कॉलोनाइजर के द्वारा कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन के प्लाट बेचें जा रहे हैं इनके पास कोई निजी स्वामित्व का रास्ता भी नहीं है की जमीन न होने के बावजूद भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से शासकीय नहर तोड़कर व नहर की जमीन पर कब्जा कर रास्ता दिया जा रहा है

 जो कि निकट भविष्य में भूखंड खरीदारों को परेशानी का सबब बनेगा, इसके साथ ही जिस नहर को काटकर रास्ता दिया जा रहा है वहा से 9 गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए नहर का पानी दिया जाता है उसमे भी अवरूद्ध होगा और इसके लिए जबाबदेह भी स्वयं अवैध कॉलोनाइजर होंगे। इसलिए स्थानीय रहवासियों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच करते हुए कार्यवाही की मांग की है। अवैध कॉलोनी नाइजर पर एफआईआर दर्ज करने की एवं रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग की है।