शिवपुरी। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के संबंध में मप्र शासन मुख्यमंत्री का नाम एक ज्ञापन जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना, पदोन्नति पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाए।
वहीं नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक (शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी कर, क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश वित्त विभाग पत्र 14 अगस्त के द्वारा चतुर्थ समय मान वेतनमान प्रदान करने के आदेश दिए गए थे परंतु शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक/ उच्च श्रेणी शिक्षक को चतुर्थ समय मान प्रदान नहीं किया गया है।
नियुक्ति दिनांक से समस्त शिक्षक वर्ग को 35 वर्ष पूर्ण होने पर चतुर्थ समय मान प्रदान किया जाए। प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जाते एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार दिए जाये।
तथा तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मियों को शा. सेवक मान्य किया जाकर कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे। लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जाते एवं लिपिक संवर्ग को भी उच्च पदभार आदेश जारी किए जाए आदि सहित लगभग 25 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।