SHIVPURI NEWS - जिला दंडाधिकारी ने आवारा जानवरों को लेकर जिले में धारा 163 लागू की

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी जिले के जिला दंडाधिकारी रविन्द्र चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण शिवपुरी जिले की सीमांतर्गत आगामी आदेश तक यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है कि अब पशुपालक अपने जानवरों को खुले में ना छोडे।

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशु चाहे वह गौवंश हो या अन्य मवेशी उसकी पूरी जिम्मेदारी पालकों की होगी। अगर गोवंश या अन्य मवेशी सड़कों पर आवारा घूमते पाए जाते हैं तो उनके पालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है।

कलेक्टर चौधरी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कहा गया है कि पशु पालन एवं डेयरी विकास विभाग के उप संचालक द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उन्हें बताया गया कि सड़कों पर मवेशियों की आवारा गर्दी बेलगाम है, जिससे जानलेवा दुर्घटनाएं घटित हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट भी आवारा घूमने वाले मवेशियों को लेकर अनेक बार चिंता जाता चुका है और प्रचलित जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित कर चुका है। इस सबके बावजूद सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा था।

कलेक्टर शिवपुरी ने आज 3 सितंबर  को जारी आदेश में उल्लेखित किया है कि धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्राप्त प्रतिवेदन के पश्चात यह आदेश जारी किया गया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में नगर निगम तथा जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों व राजमार्गों पर एनएचएआई तथा एमपीआरडीसी की जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। आवारा मवेशियों पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था तथा हाका गैंग की भी व्यवस्था की जाएगी।