उल्लेखनीय है कि शहर के युवा जागृत अग्रवाल ने अपने अभिभाषक अभय जैन के माध्यम से एनजीटी न्यायालय में जाधव सागर तालाब, शहर के मुख्य नाले सहित अन्य छोटे नालों पर अतिक्रमण व सीवर का पानी संख्या सागर झील में जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर एनजीटी के आदेश अनुसार मंगलवार को मप्र राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डा. मनोज विश्वकर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डीबीएस जाटव, डिप्टी कलेक्टर विरजेंद्र यादव, नपा के एई सचिन चौहान, नेशनल पार्क के असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल सोनी के अलावा पीएचई ईई व तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिनिधि ने मौके का निरीक्षण किया।
दल के अधिकारियों ने लगाई फटकार, दिए निर्देश
- पीएचई ने आश्वासन दिया कि 15 दिन में पाइप जोड़कर ट्रीटमेंट प्लांट चालू कर देंगे।
- नपा और राजस्व विभाग को अतिक्रमण चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश।
- ग्रीन लैंड में फेंके कचरे को साफ करवाने के नपा को निर्देश दिए।
- नेशनल पार्क को जलकुंभी हटाने के लिए किए गए प्रयासों के डॉक्यूमेंट देने को कहा।
- नपा को वेटलैंड एरिया में कंस्ट्रक्शन के दौरान सिद्धांतों का पालन करने के दिए निर्देश।
- टीम के सामने ताजिया विसर्जन के लिए व्यवस्था बनाने की रखी बात।
इनका कहना है
टीम ने एनजीटी के आदेश के निरीक्षण किया पर है। जो वस्तुस्थिति मिली है. उसकी रिपोर्ट तैयार कर पेश की जाएगी। न्यायालय जो निर्देश देगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
डीबीएस जाटव, क्षेत्रीय अधिकारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।