SHIVPURI NEWS - बाप की गवाही पर बेटे को आजीवन कारावास, दिनारा का मामला

Bhopal Samachar


शिवपुरी। शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप् कुमार कुशवाह ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की।

अभियोजन के मुताबिक दिनारा के छितीपुर गांव निवासी हुकुम सिंह पुत्र रामनाथ लोधी ने 6 मई 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि दोपहर 12.30 बजे उसके बेटे कौशल लोधी के चिल्लाने की आवाज आई और फिर देखा तो उसकी बहू ज्योति फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। पुलिस ने मामले में जांच की तो पता चला कि कौशल ने ज्योति की गला दबाकर हत्या की और फिर उसे खुदकुशी का रूप देने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी कौशल पर हत्या का केस दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कौशल को उसकी पत्नी ज्योति की हत्या का दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।