SHIVPURI NEWS - न्यायालय में गवाही देने आई बलात्कार पीडिता के पति को भेजी फोटो, आरोपी को भेजा जेल

Bhopal Samachar

भोपाल। शिवपुरी जिले के करैरा अनुविभाग के भौंती थाना सीमा मे आने वाले गांव मुहार के कमल कुशवाह ने बलात्कार पीडिता के बयान न्यायालय में गवाही के दौरान फोटो और वीडियो कॉल कर उसके पति को सुना दिए। शादी से पहले बलात्कार की घटना सामने आते ही पति ने पत्नी को फोन कर दिया और वह नाराज हो गया,इससे पीडिता न्यायालय में ही फूट फूटकर रोने लगी न्यायालय ने पीड़िता के प्रार्थना-पत्र तथा आरोपी के मोबाइल फोन में न्यायालय के अन्दर पीड़िता की फोटो पाए जाने तथा पति को भेजकर वायरल करने पर जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया।

यह मामला वाक्या यूपी के झांसी जिले के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने थाना बबीना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले में पीड़िता न्यायालय में ट्रायल के दौरान अपने बयान दर्ज करा रही थी। इसी दौरान आरोपी कमल सिंह निवासी मुहर थाना भीती जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश) ने न्यायालय कक्ष तके पीड़िता के बयान देते हुए फोटो खींच ली और पीड़िता के पति को भेज दिए।

इतना ही नहीं, आरोपी ने वीडियो कॉल कर पीड़िता के बयान के कुछ अंश भी सूना दिए। यह सब उसने न्यायालय कक्ष के दरवाजे के पास खड़े होकर किया। पत्नी के बारे में यह तथ्य सामने आते ही पति ने कॉल कर पत्नी से बात की और उसे छोड़ने की धमकी दे दी। इसको लेकर पीड़िता ने लिखित शिकायत करते हुए पूरा वाकया सुनाया। पीड़िता ने आरोपी पर उसके व परिवार के लोगों की जिन्दगी बर्बाद करने की धमकी देने के लिए धमकी देने का भी आरोप लगाया।

9 साल पहले हुई थी घटना
2015 में एक नाबालिग के साथ रेप और अपहरण की वारदात हुई। मुकदमा बबीना थाने में दर्ज हुआ। मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। कोर्ट में केस चलता रहा। इस बीच जब लड़की बालिग हुई, तब घर वालों ने उसकी शादी करा दी। शादी के बाद बेटी खुश रहे, इसलिए घर वालों ने ससुराल वालों को केस के बारे में नहीं बताया।

इधर, केस की तारीख पर पीड़िता कोर्ट आती रही। शुक्रवार को भी कोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भौंती थाना क्षेत्र के मुहार निवासी कमल कुशवाहा जेल से बाहर था। वह भी कोर्ट पहुंचा था। पीड़िता को देखते ही कमल कुशवाहा ने शातिराना तरीके से उसकी फोटो खींच ली।

वीडियो कॉल कर बोला- देख, तेरी पत्नी कोर्ट आई है
पीड़िता ने बताया- आरोपी ने जब पत्नी की फोटो भेजी तब पति को यकीन नहीं हुआ। उसने आरोपी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के पति को वीडियो कॉल कर दिया। उसने कहा कि देख तेरी ही पत्नी है या कोई और है। पीड़िता की मानें तो आरोपी लगातार उसे केस वापस लेने की धमकी दे रहा था। बात नहीं मानने पर उसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया।

पति ने साले को फोन लगाया
फोटो देखने के बाद पति ने तत्काल साले को फोन कर पत्नी के बारे में पूछा। पीड़िता के भाई ने बहाना बना दिया। इस पर पति गुस्सा हो गया। उसने कहा- उससे आज तक यह छुपाए रखा गया कि उसकी पत्नी दुष्कर्म पीड़िता है। उसने पत्नी को साथ न रखने की धमकी दे डाली।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विजय सिंह कुशवाता ने इसे कानून के खिलाफ बताकर कार्यवाही की मांग की। इस समय आरोपी उच्च न्यायालय से जमानत पर है और पीड़िता को परेशान न करने का शपथ-पत्र भी दे चुका है। न्यायालय ने उसके मोबाइल फोन की जांच की, तो उसमें पीड़िता को फोटो व वीडियो कॉल पाया गया। न्यायालय ने उसकी जमानत बॉण्ड निरस्त कर उसे जेल भेज दिया। बबीना पुलिस ने वर्ष 2016 में आरोपी कमल कुशवाह के खिलाफ नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने का धारा 363, 366 तथा 376 आईपीसी, 5/6 व 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।