शिवपुरी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश विवेक पाटिल (मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र) शिवपुरी ने लूटपाट करने वाले दो बदमाश बबलू अहिरवार (35) पुत्र नारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण और आकाश अहिरवार (20) पुत्र महेश अहिरवार को भादंसं की धारा 392 सहपठित धारा 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट में 7 साल का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी अपरलोक अभियोजक संजय शर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी दीवान सिंह परिहार 23 अगस्त 2023 को अपनी पत्नी रचना परिहार के संग ससुराल सिरसौद चौराहा से घर टीला खुर्द जा रहा था। शाम 6:20 बजे अमोला घाटी के ऊपर पीछे से काले रंग की अपाचे बाइक से बदमाश आए और पत्नी का पर्स छीनकर सुरवाया की तरफ भाग गए। पर्स में 3 हजार, मंगलसूत्र, पत्नी का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक व बेटी का आधार और पत्नी के इलाज के कागज रखे थे। सुरवाया थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की।
बबलू अहिरवार (35) निवासी लाला का ताल दतिया हाल निवास विलेज स्कूल के पीछे राजगढ़ झांसी और आकाश अहिरवार निवासी राजापुर थाना रक्सा जिला झांसी हाल संतोष बाई का मकान मसीहागंज सीपरी बाजार झांसी को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद किया। विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को 7 साल का सश्रम कारावास व 3 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।