शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश (मप्र डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र) विवेक पटेल शिवपुरी ने हत्या के जुर्म में आरोपी के केस के मडोरीपुरा निवासी जाकिर खान (37) पुत्र सकूर खान और करैरा के फतेहपुर निवासी जवाहर कुशवाह (49) पुत्र करंजू कुशवाह को आजीवन कारावास, प्रत्येक आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास एवं कुल 14 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादी अनीता कुशवाह ने पिता भागीरथ कुशवाह के साथ फिजिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 नवंबर 2019 की सुबह 10:30 बजे पति छोटू कुशवाह देव उठान पर अपने गांव बगेधरी अव्वल करैरा जाने की कहकर निकले थे और दो दिन में लौटने की बात कही थी। जेठ को फोन लगाने पर पता चला कि पति गांव नहीं पहुंचे।
उसके बाद आसपास तलाशने पर पता नहीं चला। छोटू कुशवाह बाइक क्रमांक एमपी33 एमएस्स 029 व मोबाइल अपने साथ ले गया था। अनीता ने पति के दोस्त जाकिर खान निवासी करैरा के संग होने का शक जताया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की तो 25 दिन बाद अमोला घाटी के जंगलों से शव बरामद हुआ। पुलिस ने जाकिर खान और जवाहर कुशवाह के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया।
दोनों ने पैसों के लिए छोटू कुशवाह को अगवा लिया और जंगल में ले जाकर गला दबा दिया था। जंगल से पुलिस ने कंकाल व कपड़े बरामद किए थे। संपूर्ण विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने अभियोजन के तों से सहमत होते हुए आरोपी जाकिर खान को धारा 364, 302 भादवि में आजीवन कारावास और धारा 201 में प्रत्येक को 7 साल का सश्रम कारावास सहित 14 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।