शिवपुरी। इंडस्ट्रियल एरिया में नगर पालिका द्वारा 27 साल का संपत्ति कर अधिभार सहित वसूलने संबंधी नोटिसों को लेकर व्यापारी सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी है। व्यापारियों का कहना है कि हम किराएदार हैं और किराएदारों से संपत्ति कर लेना कानून के खिलाफ है।
नपा के नोटिस को लेकर कलेक्टर से मांग की है कि वह अग्रिम कार्रवाई कर आदेश जारी करें। उद्योग यूनियन शिवपुरी के बैनर तले व्यापारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि उद्योग एवं व्यापार विभाग शिवपुरी की जमीन पर शिवपुरी इंडस्ट्रियल एरिया संचालित है। लीज डीड के अनुसार 30 साल तक तो कुछ फैक्ट्रियां 99 साल के अनुबंध पर - संचालित हो रही हैं।
यह औद्योगिक क्षेत्र लगभग 1965 से शुरू हुआ है। नगर पालिका सीएमओ ने विधि विधान के खिलाफ जाकर नोटिस दिए हैं, जिसे तुरंत प्रभाव से रोकना जरूरी है। उद्योगपति मात्र लीज किराएदार हैं, संपत्ति का मालिकाना हक तो जिला व्यापार एवं उद्योग का है।
अजय गुप्ता को गुप्ता मसाले के नाम से नोटिस जारी हुआ है। जिसमें 1.65 लाख रु. संपत्ति कर दर्शाया है। व्यापारी का कहना है कि मैंने साल 2017 में लीज डीड संपादित कराकर मसाला फैक्ट्री डाली है। जबकि नोटिस में साल - 1997 से संपत्ति कर दर्ज किया है। किराएदार से संपत्ति कर लेना कानून के खिलाफ है। या तो उद्योगपतियों को मालिकाना हक दिया जाए, तब संपत्ति कर वसूला जाए।