पिछोर। पिछोर के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश हरिओम अतलसिया की अदालत में सोमवार को हुए एक फैसले में हत्या के आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार बीते 5 मई 2023 को फरियादिया सरूपी बाई पत्नी छोटेलाल जाटव निवासी मानपुर, ने अपने बेटे दिनेश पुत्र छोटेलाल जाटव के विरुद्ध मारपीट करने, गालिया देने व जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट की थी। जिस पर थाना पिछोर ने धारा 324, 323, 294, 506 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान फरियादिया सरुपी बाई की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके चलते प्रकरण मे धारा 302 भादवि का इजाफा करके आरोपी दिनेश जाटव को 22 मई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश हरिओम अतलसिया द्वारा आरोपी दिनेश पुत्र छोटेलाल जाटव निवासी ग्राम मानपुर के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाते हुए आरोपी दिनेश जाटव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।