करैरा। प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने दहेज में बाइक न मंगवाने पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय द्वारा की गई। न्यायालयीन कार्रवाई में सहयोग कोर्ट मुंशी संजय तोमर ने किया।
अभियोजन के अनुसार झांसी निवासी हीरालाल जाटव की बेटी प्रियंका की शादी ग्राम सिलरा थाना करैरा निवासी अर्जुन पुत्र शांति दास जाटव के साथ हुई थी। शादी के बाद मृतिका प्रियंका दो साल तक अपनी ससुराल में रही। एक साल पूर्व से उसका पति आरोपी अर्जुन दहेज में बाइक लाने के लिए मृतिका प्रियंका को मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। इस पर समाज की पंचायत बुलाकर अर्जुन को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह लोग नहीं माना और मृतिका प्रियंका को लगातार प्रताड़ित करता रहा। इसी क्रम में प्रियंका को उसके पति अर्जुन ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने मर्ग जांच में साक्षियों के कथन लिए और मृतिका के पति आरोपी अर्जुन पुत्र शांति दास जाटव निवासी ग्राम सिलरा तहसील करैरा के खिलाफ धारा 302, 304 बी, 498ए तारीख ए हिन्द 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी अर्जुन को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।