शिवपुरी। जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने हत्या के प्रयास के 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल कैद व 3500-3500 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।
अभियोजन के मुताबिक तेंदुआ थाना अंतर्गत ग्राम पिछोर में 28 मार्च 2020 को पुरानी रंजिश पर से मोहब्बत सिंह गुर्जर, सुघर सिंह, विक्रम सिंह, आनंद गुर्जर, छोटू गुर्जर व चरण सिंह ने मिलकर कुल्हाड़ी व फर्सा से गांव के ही देवेन्द्र व अनिल धाकड़ पर हमला बोल दिया। घटना में आरोपियों ने मिलकर दोनों की जमकर मारपीट कर दोनों को मरणासन्न कर दिया।
बाद में घायलों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी माना। हालांकि केस के दौरान चरण सिंह की मौत होने से उसको मामले से हटा दिया गया। शेष 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए उनको 7-7 साल कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।