पिछोर। महुआ बीनने को लेकर तीन लोगों ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हमले में मृतक का बेटा भी घायल हुआ था। न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश हरिओम अतलसिया पिछोर ने बामौरकलां थाने के बिजरावन निवासी अखैराज लोधी की हत्या के जुर्म में जसमंत उर्फ जसमन (26) पुत्र निर्मल लोधी, रविंद्र (25) पुत्र निर्मल लोधी और हरिराम (39) पुत्र देव सिंह लोधी को भादंसं की धारा 302 सहपठित धारा 34 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। हमले में आहत सोहन सिंह के संबंध में उक्त तीनों को धारा 323/34 के तहत एक-एक माह का सश्रम कारावास व 500-500 रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी अमित कुमार वर्मा ने की है।
सोहन सिंह ने 11 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह 10 बजे वह, उसकी मां सुनीता, पिता अखैराज लोधी ढंगा वाले खेत पर महुआ बीन रहे थे। गांव का जसमंत लोधी आया और कहा कि इस खेत के पेड़ से महुआ क्यों बीन रहे हो। खेत किराए से लेने की बात कही तो जसमंत लोधी, रविंद्र लोधी, आकाश लोधी और हरीराम लोधी गालियां देने लगे। गालियां देने से रोका तो लाठियों से हमला कर दिया। पिता अखैराज उर्फ अखिलेश लोधी की इलाज के दौरान 20 अप्रैल को मौत हो गई थी।