शिवपुरी। शिवपुरी में पिछले दिनों जब पानी को लेकर हाहाकार मचा था, नगर पालिका में 14 टैंकर थे और वह सप्लाई कर रहे थे, लेकिन इनसे पूर्ति नहीं होने कारण नगर पालिका के पार्षदों ने टैंकरों की मांग की थी, लेकिन नगर पालिका के पास टैंकर नहीं थे, लेकिन सांसद निधि से शिवपुरी शहर में दिए गए टैंकर नही दिखने के कारण शिवपुरी विधायक ने इन टैंकरों के मुद्दे को लेकर कलेक्टर के साथ मीटिंग में उठाया था।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका (अप्रैल-2023) में निहित निर्देशों के अनुशरण में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त आवंटन से आमजन को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जीआई कोटेड 5 हजार लीटर क्षमता वाले दस पानी के टैंकर एमपी एग्रो के माध्यम से माह जनवरी 2024 में क्रय किए थे।
यह टैंकर सांसद को नियमानुसार नगर पालिका या किसी अन्य ऐसी संस्था को प्रदान करना थे, जहां इनके माध्यम से जनहित में पेयजल सप्लाई की जा सके। पूर्व सांसद केपी यादव ने ऐसा न करते हुए टैंकर शहर के वार्ड पार्षदों के माध्यम ऐसे समाजों को प्रदान कर दिए गए जिनका वार्ड में बोट बैंक अधिक था।
राजनीतिक सूत्रों की मानें तो सांसद ने सांसद निधि के टैंकरों का जनहित की जगह व्यक्तिगत हित में उपयोग किए जाने का यह मामला 13 जून को विधायक देवेंद्र जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में पेयजल संकट को लेकर आयोजित हुई बैठक के दौरान उठाया गया था। राजनीतिक सूत्रों की माने तो सांसद ने ऐसा वोट बैंक को प्रभावित करने की मंशा से किया था।
इसके अलावा उन्होंने टैंकर प्रदान करने के उपरांत प्राप्ति स्थानीय वार्ड के पार्षद की ले ली। कानून के जानकार बताते हैं कि सांसद कानूनन किसी व्यक्ति अथवा समाज को यह टैंकर नहीं दे सकते थे। इस मामले में पूर्व सांसद केपी यादव का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर कई काल लगाए परंतु उन्होंने काल अटेंड नहीं किए।
समय सीमा बीती न कार्रवाई हुई न वापिस आए टैंकर खास बात यह है कि 13 जून को आयोजित हुई बैठक में निर्देश और चेतावनी दोनों हो जारी करते हुए पानी के टैंकरों को वापिस नपा परिसर तक पहुंचाने के लिए 8 दिन का समय दिया गया था। यहां बताना होगा कि बैठक में दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है, परंतु अभी तक नगर पालिका में न तो टैंकर पहुंचे हैं और न ही मामले में कोई कार्रवाई की गई है।
द्वारा उक्त टैंकरों को वापिस लिए जाने के संबंध में कलेक्टर को कहा था। इसके बाद शिवपुरी तहसील से पार्षदों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में पार्षदों द्वारा टैंकरों के उपयोग को नियम विरूद्ध बताया गया है।
इनका कहना है
इस मामले में कलेक्टर साहब की तरफ से पार्षदों को नोटिस जारी किए गए है। नोटिस की कार्रवाई उपरांत अगर पार्षदों द्वारा टैंकर वापिस नहीं किए जाते हैं तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. केएस सगर, सीएमओ नपा
जब सांसद ने मेरे वार्ड में टैंकरों का आवंटन किया था तो मुझसे ऐसे समाजों के बारे में पूछा था जिनकी संख्या ज्यादा है। मेरे वार्ड में कुशवाह और ओझा समाज का वोट बैंक ज्यादा है, जो मैंने उन्हें बता दिया था। इसके बाद उन्होंने दोनों समाजों को एक-एक टैंकर दिया था। एक टैंकर कुशवाह समाज के पास है दूसरा ओझा समाज के पास। मुझसे यह कहकर प्राप्ति ली गई थी कि आपके वार्ड में टैंकर आवंटित किए गए है।
विजय शर्मा, पार्षद
टेकर का आवंटन मुझे नहीं समाज को किया गया था। मैंने उक्त टैंकर सेसई स्थित गौशाला पर रखवा दिया है, क्योंकि वहां पर कई गाय है। मुझे नोटिस मिला है, मैं नियमानुसार कार्रवाई कर उक्त न टैंकर नपा को वापिस करवा दूंगा।
ओमी जैन,पार्षद वार्ड क्रमांक 5
सांसद विधायक निधि के फंड का उपयोग जनहित में किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी समाज विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर टैंकर किसी समाज या व्यक्ति विशेष को दिए गए है तो नियम विरूद्ध है।
संजीव बिलगैया, एडवोकेट