शिवुपरी। मध्य प्रदेश शासन के निर्णयानुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अब उपभोक्ताओं को एक ही परिसर में पृथक-पृथक रहने पर एक से अधिक बिजली कनेक्शन प्रदान करने की सुविधा कुछ शर्तों के आधार पर कराई जा रही है। कंपनी ने कहा है कि ऐसे आवेदक जो एक ही परिसर में निवास कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग रहते हैं, तो उनके द्वारा अलग बिजली कनेक्शन का आवेदन करने पर उन्हें नवीन कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विगत दिवस समीक्षा बैठक में इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये थे,लेकिन यह सुविधा शिवपुरी जिले के निवासियों का नहीं मिली है यह सुविधा मप्र के 8 जिलों का मिली है।
शिवपुरी जिले सहित शहर के ऐसे कई परिवार है जो एक साथ रहते है लेकिन अब उनके राशन कार्ड अलग अलग है सीधे शब्दों में लिखे तो बिल्डिंग तो एक ही लेकिन कई परिवार उसमें निवास करते है,सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप एक पिता के 2 या उससे अधिक पुत्र अब अलग अलग हो चुके है लेकिन उनके भवन मे बिजली का एक ही मीटर है। इस कारण ऐसे कई परिवार है जो अपने अपने मीटर कनेक्शन अलग चाह रहे है लेकिन बिजली विभाग एक ही मकान में दूसरा कनेक्शन नहीं देता।
ऐसे कई मामले में देखने में आ चुके है एक ही भवन में निवास कर रहे पिता-पुत्र की आपसी लड़ाई होने पर पिता ने अपने बेटे की बिजली काट दी,इस स्थिति में पुत्र दूसरा कनेक्शन लेने गया तो बिजली कंपनी ने नियमों का हवाला देते हुए बिजली कनेक्शन नहीं दिया इस कारण कई लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और न्यायालय ने बिजली को आवश्यक मानते हुए बिजली विभाग को कनेक्शन देने के आदेश दिए,वर्तमान में एक ही भवन में दूसरे बिजली कनेक्शन के हजारो आवेदन बिजली विभाग में धूल खा रहे है।
लेकिन यह करंट अवश्य दिया है शिवपुरी जिले को
लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिकॉर्ड मतों से जीतने के तत्काल बात उनके समर्थक एवं मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब आपको मोबाइल फोन की तरह सबसे पहले बिजली का मीटर रिचार्ज करवाना होगा तब आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे। कुल मिलाकर सिंधिया को वोट देने के बदले में गुना शिवपुरी की पब्लिक को पहला गिफ्ट तैयार किया जा रहा है।
मप्र के इन शहरो में मिली यह सुविधा
कंपनी ने कहा है की मूल विद्युत कनेक्शन के अधीन परिवार के द्वारा पृथक कनेक्शन चाहे जाने पर मूल कनेक्शन परिवार के मुखिया के नाम करवाने हेतु यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक ही परिसर में पृथक स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन दिए जाने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों यथा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, शहडोल एवं रीवा में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अंतर्गत एक ही परिसर में निवासरत पृथक-पृथक परिवारों को कुछ शर्तों के साथ स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं।
ऊर्जा विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे आवेदक जहां मूल परिसर पर विद्युत चोरी के प्रकरण लंबित है, ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
प्राप्त आवेदनों में मूल परिसर पर बकाया राशि होने की स्थिति में मूल परिसर पर बकाया राशि का भुगतान समानुपातिक रूप से किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, मूल कनेक्शन पर यदि बकाया राशि 30 हजार रुपए है तो वहां एक पृथक कनेक्शन लिया जा रहा है तो वहां समानुपातिक रूप से बकाया राशि में से 15 हजार एवं यदि दो पृथक कनेक्शन लिए जा रहे हैं तो बकाया राशि में से 10 हजार रूपये जमा कराकर कनेक्शन दिया जा सकता है।
मूल परिसर पर राज्य शासन के निर्णय अनुसार 31 अगस्त 2023 की स्थिति में आस्थगित बकाया राशि वाले आवेदनों पर, उक्तानुसार आस्थगित राशि पर ध्यान दिए बिना, उक्त योजनांतर्गत कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही की जाये। आस्थगित राशि के निराकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा प्रथक से निर्णय लिया जाएगा।