SHIVPURI NEWS - खरई के जाटव परिवार को 307 के मामले में 3-3 जेल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए 3-3 साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अहम बात यह है कि चारों आरोपी एक ही परिवार के है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एजीपी मनोज रघुवंशी ने की।

अभियोजन के मुताबिक कोलारस के तेंदुआ थाना अंतर्गत ग्राम खरई में कुंडली कॉलोनी निवासी दीपक जाटव ने 25 अक्टूबर 2019 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी भैंस पड़ौसी सुरेश जाटव के खेत में चली गई थी। इसी बात पर से पहले गाली-गलौच हुई और फिर नौबत मारपीट पर आ गई।

घटना में सुरेश ने अपने दोनो पुत्रों लक्ष्मण व सोनेराम सहित पत्नी रामश्री के साथ मिलकर दीपक के पिता बच्चूराम जाटव पर कुल्हाड़ी से हमला बोला और परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की। घटना में बच्चूराम के सिर में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना और उन्हें यह सजा सुनाई है।