शिवपुरी। शिवपुरी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीजल खरीद कर उभार वापिस न करने वाले व्यक्ति को दो माह के साधारण कारावास एवं 1 लाख 41 हजार रुपये को प्रतिकरण को राशि से दंडित किया है। परिवाद के अनुसार परिवादी शिवपुरी पेट्रोल पंप प्रबंधक नरेंद्र जैन व आरोपी बलवीर एक दूसरे से परिचित थे, अभियुक्त बलवीर पुत्र अमर सिंह निवासी शारदा सॉल्वेंट फैक्ट्री के सामने, ने परिवादी नरेंद्र जैन के पेट्रोल पंप से खेती एवं बोरवेल मशीन के लिए 1 लाख रुपये का डीजल क्रय किया था।
उक्त डीजल के भुगतान के एवज में बलवीर ने नरेंद्र को उधार लिए गाए डीजल की धनराशि के भुगतान हेतु इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा शिवपुरी का 1 लाख रुपये की राशि का चेक 31 जुलाई 2017 को प्रदान किया। आरोपी ने कहा था कि उक्त चेक अपने बैंक खाते में जमा कर देना तो आवश्यक रूप से भुगतान प्राप्त हो जाएगा।
परिवादी ने बलवीर के द्वारा भुगतान हेतु प्रदत्त चेक अपनी शाख बंधन बैंक शिवपुरी में जमा किया तो आरोपी का चेक अपर्याप्त निधि के साथ बैंक रिटर्न मेमो के साथ वापस प्राप्त हुआ। उक्त चेक बाउंस हो जाने के बाद बैंक राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी बालवीर को भेजा गया।
आरोपी बलवीर ने नोटिस के 15 दिन बीत जाने के बाद भी उक्त धनराशि परिवादी को नहीं दी। तब परिवादी नरेन्द्र जैन ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लक्षित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 माह का साधारण कारावास एवं 1 लाख 41 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त संचरण कारावास पृथक से भुगतवाए जाने का आदेश पारित किया गया।