शिवपुरी। शिवपुरी नाबालिग बेटी से बलातकार के मामले में आरोपी पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डेढ़ साल पुराने मामले में विशेष (पॉक्सो) न्यायालय ने आरोपी पर 4 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, 9 सितंबर 2022 को सुबह 10 बजे नाबालिग पीड़िता और उसकी छोटी बहन हार में चारा लेने जा रही थी। पावर हाउस से थोड़ा आगे निकलने पर पिता ने छोटी बहन से कहा कि वह घर चली जाए। वह और पीड़िता चारा लेकर आते हैं। छोटी बहन घर चली गई।
पीड़िता अपने पिता के साथ कोडर हार जाने लगी। रास्ते में झोरा के पास उसके पिता ने पहले पानी पिया, फिर पेंट की जेब से शराब का क्वार्टर निकाला और आधा क्वार्टर पी लिया, आधा रख लिया। फिर वह कोडर की तरफ गए तो पिता ने उसे जबरन शराब पिला दी। उसके बाद उसके साथ सोयाबीन के खेत में बलात्कार किया। बलातकार के बाद आरोपी पिता ने बेटी से कहा- अगर किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा।
नाबालिग की मां मामा के घर गई थी। उसने मोबाइल पर पूरी घटना मां को बताई। 10 सितंबर को इसकी सूचना पुलिस थाना इंदार में दर्ज कराई गई। इस मामले में न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को धारा-376(2)(च) भादवि एवं धारा-06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा) एवं 4 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की।