शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी ने शुक्रवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में पिता को चाकुओं से गोंद कर मौत के घाट उतारने वाले पुत्र को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की।
अभियोजन के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को उपेंद्र उर्फ मोनू पुत्र स्व. रामेश्वर दयाल शर्मा उम्र 33 साल निवासी पीएस होटल के पीछे ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि 20 अप्रैल को उसके पिताजी की फोन पर किसी से बात हो रही थी और जमीन संबंधी कोई विवाद हो रहा था, इसके बाद पिता ने फोन हुए झगड़े के उपरांत अपना फोन जमीन पर मार दिया, जिससे उनका फोन टूट गया। रात को पूरे परिवार ने खाना खाया और सो गए। सुबह जब उनके मकान मालिक ने सुबह पौने पांच बजे दरवाजा खटकाया तो वह सोकर उठा, जिस पर देखा कि उसके पिता की शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने पुत्र की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुत्र ही पिता का हत्यारा निकला।
पुत्र ने पिता की हत्या इसलिए कारित की थी क्योंकि पिता नशे का आदी था और रात को ही उसने उसकी मां की मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर सुनवाई के लिए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।