शिवपुरी। जनपद पंचायत शिवपुरी के सिरसौद क्षेत्रांतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लालगढ़ में विवादग्रस्त विभिन्न सर्वे नंबर पर एसडीएम के द्वारा रोक लगा दी गई है और स्थगन आदेश कर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए है। इस मामले में आवेदक विनोद रावत निवासी ग्राम लालगढ़ के द्वारा इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें माननीय न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुविभाग शिवपुरी म.प्र. के द्वारा 03/आपराधिक 145/2024/4 14/05/2009 के तहत स्थगन आदेश जारी कर ग्राम लालगढ़ के विवादग्रस्त सर्वे नंबरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
बताना होगा कि यहां आवेदकगण/परिवादीगण विनोद रावत पुत्र बाबूलाल रावत, मनोज नाम पुत्र बाबूलाल, श्रीमती पूजा रावत पली नरेन्द्र रावत वगैरह निवासीगण लालगढ़ तहसील शिवपुरी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम लालगढ़ तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 182, 183, 189, 198, 199, 204, 205, 213, 190, 191, 200, 201, 635, 703, 926, 347, 460/1, 514, 516, 519 कुस किता 20 कुल रकवा 6.97 है।
जिसमें अनावेदक नरेन्द्र रावत पुत्र बाबूलाल रावत की मानसिक स्थिति ठीक हो जाने तक उसके स्वामित्व एवं संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि पर विक्रय पत्र न किये जाने बाबत आदेश पारित आवेदिका क्रमांक 3 पूजा रावत पल्ली नरेंद्र रावत को अनावेदक की अचल संपत्ति का संरक्षक नियुक्त किया जावे।
उक्त आवेदन के साथ आवेदकगण/परिवादीगण ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण के निराकरण तक उक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का निवेदन किया है। प्रकरण में आवेदकगण/परिवादी के अभिभाषक को समक्ष में सुना गया।
आवेदकगण परिवादीगण के आवेदन पर मनन किया गया। सुविधा संतुलन आवेदकगण/परिवादीगण के पक्ष में होने, विवादित भूमि को खुर्द बुर्द होने से रोकने एवं लोक परिक्षांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसे लेकर ग्राम लालगढ़ तहसील शिवपुरी स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 182, 183, 189, 198, 199, 204, 205, 213, 190, 191, 200, 201, 635, 703, 926, 347, 460/1, 514, 518, 519 कुल किता 20 कुल रकवा 6.97 हे।
स्थावर संपत्ति पर उभयपक्ष प्रकरण में अन्य आदेश होने तक यथास्थिति बनाए रखेंगे। ऐसा आदेश जारी किया गया। इस आदेश के प्रभाव से अब नरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल रावत निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील शिवपुरी के द्वारा भी अब किसी भी प्रकार से यहां भूमि विक्रय संबंधी कार्य नहीं कराया जा सकेगा अन्यथा माननीय न्यायालय की अवहेलना उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। यह स्थगन आदेश अनावेदक नरेन्द्र रावत के विरूद्ध 09 मई 2024 को पारित किया गया।