करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए उसे 10 साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी धनंजय पांडेय अपर लोक अभियोजक करैरा ने की।
अभियोजन के मुताबिक करैरा के अंदोरा गांव की रहने वाली सीमा यादव ने 8 नवंबर 2019 को खुदकुशी कर ली थी। करैरा पुलिस ने इस मामले में म़ृतिका के पिता गुलाब सिंह यादव की शिकायत पर इस मामले में पति दीपक पुत्र दरयाब सिंह यादव सहित सास, ससुर व ननद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था। यहां बता दें कि सीमा की शादी वर्ष 2016 में दीपक से हुई थी।
शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज में एक बाइक व 50 हजार रुपए की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोग सीमा को परेशान करने लगे थे। इसी को लेकर सीमा ने 8 नवंबर 2019 को खुदकुशी कर ली थी। पूरे मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पति दीपक को दोषी मानते हुए। उसे 10 साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा, जबकि शेष तीन आरोपियों को साक्ष्य न मिलने के कारण बरी किया है।