करैरा। सामाजिक ढांचे की मर्यादा को कलंकित करने वाले आरोपी ससुर को न्यायालय ने 10 साल की सजा दी है। आरोपी ससुर ने अपने मानसिक बीमार बहू के साथ लगातार बलात्कार किया और जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसका गर्भ गिरवा दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और मामला जब न्यायालय पहुंचा तो आरोपी ससुर को सजा सुनाई गई।
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार फरियादिया सरमनी पाल पत्नी सेवतिया पाल 70 साल ग्राम फतेहपुर थाना करैरा ने रिपोर्ट दर्ज करा कर बताया कि उसकी नतिनी (पीड़िता) आयु 20 वर्ष मानसिक रूप से बीमार है। उसकी शादी 3-4 वर्ष पूर्व ग्राम मनपुरा तहसील पिछोर के निवासी रविंद्र पाल के साथ हुई। दो साल पहले पीड़िता का ससुर हमारे डेरा पर रहने आ गया। उसने पीड़िता से अवैध संबंध बनाए, जिससे पीड़िता का गर्भ ठहर गया।
आरोपी ने पीड़िता को गोली खिलाकर गर्भ गिराया और उस गर्भ लेकर कुत्ते भौंकने लगे और उनकी आवाज से वह जाग गई। पुलिस थाना करैरा में रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसकी विवेचना के उपरांत मामला न्यायालय पहुंचा और आरोपी बसंता पाल को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह द्वारा सुनाई गई। इसके साथ ही 1000 के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी धनंजय पांडेय अपर लोक अभियोजक ने की। न्यायालय कार्रवाई में कोर्ट मुंशी संजय तोमर ने सहयोग किया।