शिवपुरी| न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला शिवपुरी ने 8 साल के बालक से ज्यादती के जुर्म में आरोपी अर्जुन शाक्य निवासी गसवानी जिला श्योपुर को 20 साल की कैद और 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी एडीपीओ प्रीति संत ने की।
अभियोजन के मुताबिक श्योपुर जिले के गसवानी गांव का अर्जुन शाक्य 9 जुलाई 2022 को एक 8 साल के बालक को अपने साथ शौच के लिए ले गया और फिर उसके साथ गलत काम कर दिया। बाद में पीड़ित बालक ने पूरी घटना परिजन को बताई।
इसके बाद मामले की शिकायत बैराड़ पुलिस में की। पुलिस ने आरोपी पर लैंगिक अपराध का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी अर्जुन शाक्य को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।