SHIVPURI NEWS - नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

Bhopal Samachar

करैरा। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा ने आज एक नाबालिग के अपहरण कर बलात्कार करने के मामले की सुनवाई करते हुए मामले में बनाए गए आरोपी पर  दोष सिद्ध करते हुए आरोपी को 20 साल के कारावास और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया के द्वारा की गई।
 
करैरा थाना की सीमा में आने वाले गांव में एक नाबालिग के पिता ने 09 सितंबर 2020 को थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वह सुबह 9 बजे खेती किसानी के काम को लेकर अपने खेत पर चला गया था,उसके जाने के बाद घर पर उसकी पत्नी और बेटा और नाबालिग घर अकेली थी।

दोपहर के समय वह लौटकर आया तो उसे उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं है। उसे जानकारी मिली है कि उसकी बेटी को गांव का ही छोटू जाटव अपनी बाइक से बिठाकर कहीं ले गया है।

करैरा पुलिस ने पिता की सूचना पर नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की। करैरा पुलिस ने नाबालिग को बरामद करते हुए  उसके बयान लिए तो नाबालिक ने बताया कि छोटू जाटव उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ छोटू ने बलात्कार किया हैं पुलिस ने इस मामले में आरोपी छोटू जाटव पर अपहरण के साथ बलात्कार की धाराओं में इजाफा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

इस मामले में माननीय न्यायालय महोदय ने सभी तर्को को सुनने के बाद आरोपी को 20 साल की जेल और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया के द्वारा की गई।