शिवुपरी। शिवपुरी शहर के मोबाइल विक्रेता जीएसटी की चोरी कर रहे ह और यह सिद्ध हुआ न्यायालय में,हालांकि जीएसटी चोरी को लेकर न्यायालय ने कोई अर्थदंड भी लगाया लेकिन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग मे पहुंचा एप्पल मोबाइल के मामले को लेकर न्यायालय ने उपभोक्ता के फोन को दुरुस्त कराने के आदेश सहित 5 हजार रुपये व्यय देने के आदेश दिए है।
एपल कंपनी का आई फोन खराब होने के बाद दुरुस्त नहीं हुआ तो ग्राहक ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी में परिवाद दायर किया। आयोग के नोटिस पर एपल कंपनी ने दावा किया यह मोबाइल जापान में बिका था। मिलन मोबाइल शिवपुरी से ग्राहक को बिना जीएसटी बिल पर फोन बेचा है। यह दुकानदार एपल कंपनी का अधिकृत विक्रेता नहीं हैं। हालांकि कंपनी ने माना आईफोन उनकी कंपनी का ही है।
ऐसे में आयोग के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य अंजू गुप्ता व राजीव कृष्ण शर्मा ने ग्राहक अभिषेक वर्मा पुत्र कृष्ण शर्मा निवासी धाकड़ कॉलोनी नवाब साहब रोड शिवपुरी के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने मिलन मोबाइल शिवपुरी व एपल कंपनी को संयुक्त अथवा अलग-अलग रूप से आदेश की तारीख से दो माह के अंदर ग्राहक का मोबाइल निःशुल्क रूप से दुरुस्त कर लौटने के लिए कहा।
आदेश में कहा मोबाइल में सुधार संभव न हो तो मोबाइल की कीमत 68 हजार में से 25% राशि कम कर 51 हजार रु. आवेदक को दिए जाएं। वहीं दुकानदार आदेश तारीख से दो माह के अंदर ग्राहक को हुई शारीरिक, मानसिक परेशानी के लिए 1500 रु. और परिवाद व्यय के लिए 1 हजार रु. कुल 2500 रु. दे। इसी तरह एपल कंपनी दो माह के अंदर आवेदक को हुई शारीरिक, मानसिक क्षति के लिए 4 हजार रु. और परिवाद व्यय के 1 हजार रु. कुल 5 हजार रु. दे। मामले में ग्राहक की ओर से पैरवी एडवोकेट विशाल वशिष्ठ ने की।
ग्राहक अभिषेक ने मिलन मोबाइल से 29 अप्रैल 2022 को 68 हजार रु. में आईफोन-13 प्रो मैक्स खरीदा था। दुकानदार ने 1 साल की वारंटी दी थी। मोबाइल की टच स्क्रीन खराब होने से काम करना बंद कर दिया। दुकानदार से बात की तो उसने मोबाइल को सर्विस सेंटर नहीं भेजा, न ही दुरुस्त कराया।
एपल कंपनी के बेंगलुरु के प्रबंधन की ओर से आयोग में जवाब पेश कर कहा फोन की वारंटी 29 मार्च 2023 को खत्म हो चुकी है। ग्राहक एक महीने बाद आया। साथ ही मिलन मोबाइल हमारा अधिकृत विक्रेता नहीं है। ग्राहक ने जो बिल पेश किया, उसमें जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। इस कारण बिल वैध नहीं है। साथ ही यह आईफोन जापान में बेचा गया था। इसलिए परिवाद गैर उपभोक्ता द्वारा पेश किया है। दुकानदार ने तथ्य छिपाकर आईफोन बेचा है।