शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश (मप्र डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र) शिवपुरी ने चरवाहों का अपहरण करने वाले डकैत बैजू उर्फ बैजनाथ पुत्र मेहताब सिंह गुर्जर निवासी- बरेला का पुरा, मौजा मौरोली थाना कोतवाली धौलपुर (राजस्थान) को उम्र कैद एवं अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी चरवाहे गनपत राम ने 1 दिसंबर 2020 को कोलारस पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीस भुजी माता मंदिर निकलकर पुलिया के पास तालाब किनारे पहुंचे तो तीन बंदूकधारी बदमाश मिले। बदमाशों ने हमारे सामने बंदूक तान दीं। धमकाते हुए जंगल में ले गए और धमकाकर बोले कि उनके डेरा वालों को 5 लाख रु. की चिट्ठी दी थी, लेकिन उन लोगों ने पैसा नहीं भिजवाया।
बदमाशों ने कहा कि अब उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। फिरौती के पैसे लाने के लिए दो-तीन घंटे बाद बदमाशों ने छोड़ दिया और धमकाते हुए बोले कि आठ दिन के अंदर 10 लाख रु. लेकर आना, नहीं तो उसके साथी मुंशी को मार देंगे। पैसे नहीं आए तो गोरा वाले रोड पर इसकी लाश मिलेगी। एक बदमाश कहा कि उसका नाम बैजनाथ है और राजस्थान का रहने वाला हूं। बदमाश मुंशी को अपने साथ ले गए। कोलारस पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तकों से सहमत होते हुए आरोपी बैजू उर्फ बैजनाथ पुत्र मेहताब सिंह गुर्जर को भादंसं की धारा 364 (क) में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
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