शिवपुरी। मप्र कर्मचारी कांग्रेस संगठन द्वारा उप वनक्षेत्रपालों की कार्यवाहक पदोन्नति को लेकर दायर याचिका में हाईकोर्ट जबलपुर ने फैसला सुनाते हुए 30 दिन के भीतर कार्यवाहक पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं।
मप्र कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष एसपी राय ने जानकारी देते हुए बताया गया कि उपवन क्षेत्रपालों को वन क्षेत्रपालों के रिक्त पदों पर उच्चतर पद का प्रभार दिलाए जाने के लिए संगठन के प्रांताध्यक्ष मुनेंद्र सिंह परिहार द्वारा मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 5018 दिनांक 26 फरवरी 2024 दायर की गई थी।
उक्त याचिका पर 10 अप्रैल 2024 को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आदित्य अहीवासी के द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव वन विभाग एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को दिए निर्देश सुसंगत तरीके से बहुत ही मजबूती के साथ संगठन का पक्ष रखते हुए कहा कि वनक्षेत्रपालों के कुल 430 पद रिक्त हैं, जबकि केवल 86 उप वनक्षेत्रपालों को ही कार्यवाहक पद का लाभ दिया गया है।
उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य सचिव वन विभाग एवं सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर नियमानुसार कार्यवाहक पदोन्नति को लेकर बनाए गए मानदंडों के अनुसार शेष उप वनक्षेत्रपालों की कार्यवाहक पदों की सूची जारी करें।