शिवपुरी। गुना-शिवपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव शुरू हो चुका है। गुना-शिवपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी आचार संहिता लगने से पूर्व ही केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में घोषित कर दिया था,कांग्रेस ने दो दिन पूर्व राव यादवेन्द्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। यादवेन्द्र सिंह के नाम की घोषणा होते है यादवेन्द्र सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखे जुबानी हमले करना शुरू कर दिया था।
एक चैनल को अपना इंटरव्यू में नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी राव यादवेन्द्र सिंह यादव ने कहा था कि माननीय सिंधिया बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है और बाहरी प्रत्याशी है। इस हमले के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी पर स्वयं हमला नहीं किया,लेकिन भाजपा ने राव यादवेन्द्र सिंह यादव पर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर हमला कर दिया। इस वीडियो में राव यादवेन्द्र सिंह यादव को दागी प्रत्याशी कहा गया है।
अपराधिक मानसिकता को सिद्ध करने का प्रयास करते हुए राव पर दर्ज मुकदमो का वर्णन कर दिया है। वीडियो में बताया गया है कि राव यादवेन्द्र सिंह यादव पर आईपीसी के 379, 342, 323,34,353,341,186,147,148 और 149 के तहत मामले दर्ज है जनता इस चरित्र को कभी स्वीकार नहीं करेगी।
IPC 379
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379 के मुताबिक, चोरी करने की एफआईआर में दर्ज की जाती है।
IPC 342
भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के मुताबिक, किसी व्यक्ति को ग़लत तरीके से प्रतिबंधित करने का आरोप
IPC 323
जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का आरोप
IPC 353
लोक सेवक को अपने काम से रोकने का आरोप,सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाना
IPC 341
किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना
186
भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार जो भी कोई किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कॄत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा पूर्वक बाधा डालेगा
IPC 147
IPC की धारा 147 के अनुसार, जो कोई बल्वा करने का आरोप
IPC 148
जो कोई भी दंगा करने, घातक हथियार से लैस होने या किसी ऐसी चीज से लैस होने का दोषी है, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से मौत होने की संभावना है
एक चैनल को अपना इंटरव्यू में नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी राव यादवेन्द्र सिंह यादव ने कहा था कि माननीय सिंधिया बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है और बाहरी प्रत्याशी है। इस हमले के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी पर स्वयं हमला नहीं किया,लेकिन भाजपा ने राव यादवेन्द्र सिंह यादव पर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर हमला कर दिया। इस वीडियो में राव यादवेन्द्र सिंह यादव को दागी प्रत्याशी कहा गया है।
अपराधिक मानसिकता को सिद्ध करने का प्रयास करते हुए राव पर दर्ज मुकदमो का वर्णन कर दिया है। वीडियो में बताया गया है कि राव यादवेन्द्र सिंह यादव पर आईपीसी के 379, 342, 323,34,353,341,186,147,148 और 149 के तहत मामले दर्ज है जनता इस चरित्र को कभी स्वीकार नहीं करेगी।
IPC 379
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379 के मुताबिक, चोरी करने की एफआईआर में दर्ज की जाती है।
IPC 342
भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के मुताबिक, किसी व्यक्ति को ग़लत तरीके से प्रतिबंधित करने का आरोप
IPC 323
जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का आरोप
IPC 353
लोक सेवक को अपने काम से रोकने का आरोप,सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाना
IPC 341
किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना
186
भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार जो भी कोई किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कॄत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा पूर्वक बाधा डालेगा
IPC 147
IPC की धारा 147 के अनुसार, जो कोई बल्वा करने का आरोप
IPC 148
जो कोई भी दंगा करने, घातक हथियार से लैस होने या किसी ऐसी चीज से लैस होने का दोषी है, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से मौत होने की संभावना है