शिवपुरी। अभिहित अधिकारी एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मैसर्स हरिओम आईश फैक्ट्री बडौदी इन्डस्ट्रीयल ऐरिया शिवपुरी के इंचार्ज खाद्य कारोबारकर्ता आनन्द राठौर पुत्र मुन्नालाल राठौर निवासी कमलागंज शिवपुरी के विरुद्ध सब्सटेंडर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय/निर्माण करने के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (जेडएक्स), 26(2) (।।), 51 तथा 57 (1) (।) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
विशेष अभियान अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन संजीव कुमार मिश्रा द्वारा बडौदी इंडस्ट्रियल एरिया शिवपुरी के इंचार्ज खाद्य कारोबारकर्ता आनन्द पिता मुन्नालाल राठौर कमलागंज शिवपुरी के हस्ते 05 खाद्य पदार्थ क्रमशः शक्कर बूरा, पनीर खुला, मावा खुला, ग्लूकोस खुला, घी खुला के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिवत लेकर खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये थे।
प्रयोगशाला से प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के अनुसार पाँच में से दो नमूने क्रमशः शक्कर बूरा तथा ग्लूकोस मानक स्तर के पाये गये हैं तथा तीन नमूने क्रमशः पनीर, मावा, तथा घी के नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (जेडएक्स) के अंतर्गत सब स्टेण्डर्ड घोषित किया गया है।
विशेष अभियान अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन संजीव कुमार मिश्रा द्वारा बडौदी इंडस्ट्रियल एरिया शिवपुरी के इंचार्ज खाद्य कारोबारकर्ता आनन्द पिता मुन्नालाल राठौर कमलागंज शिवपुरी के हस्ते 05 खाद्य पदार्थ क्रमशः शक्कर बूरा, पनीर खुला, मावा खुला, ग्लूकोस खुला, घी खुला के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिवत लेकर खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये थे।
प्रयोगशाला से प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के अनुसार पाँच में से दो नमूने क्रमशः शक्कर बूरा तथा ग्लूकोस मानक स्तर के पाये गये हैं तथा तीन नमूने क्रमशः पनीर, मावा, तथा घी के नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (जेडएक्स) के अंतर्गत सब स्टेण्डर्ड घोषित किया गया है।