शिवपुरी। मध्य प्रदेश पुलिस के महानिरीक्षक PTRI पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को अलर्ट जारी किया है कि है, हेलमेट और सीट बेल्ट के मामले में चालानी कार्रवाई पर हाई कोर्ट निरंतर निगरानी कर रहा है। जो कोई भी इस मामले में लापरवाही करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हाई कोर्ट जुर्माना लगा चुका है
पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर याचिका विचाराधीन है। इस मामले की सुनवाई दिनांक 1 अप्रैल 2024 को निर्धारित है। सभी को विदित रहे कि जिलों में की जा रही चालानी कार्यवाही की प्रतिदिन जिलेवार समीक्षा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा की जा रही है। प्रभावी कार्रवाई न किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पूर्व में 25000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया था।
अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई करें
जिलों द्वारा कम चालानी कार्रवाई करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर एवं पत्रों के माध्यम से निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
शिवपुरी जिले में के वाहन चालको को यह परेशान वाली खबर हो सकती है क्योंकि जिले के कार चालक को सीट बेल्ट लगाने की आदत नही है। ट्रैफिक पुलिस टू व्हीलर चालकों का हेलमेट पर चालान अवश्य करती है लेकिन कार चालको पर नही। अब शिवपुरी जिले के सभी 31 थानो में अब थाना प्रभारी अपनी पूरी ताकत से वाहनों पर चालानी कार्रवाई करेगें।