शिवपुरी। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता जिला शिवपुरी ने दो लोगों को खाने में नींद की दवा खिलाकर ट्रैक्टर, कटर, बाइक व मोबाइल चोरी करने के मामले में 28 फरवरी 2024 को फैसला सुनाया है। अपराध सिद्ध होने पर आरोपी रामू गुर्जर उम्र 23 साल पुत्र सूरजभान सिंह गुर्जर निवासी गिरगांव थाना महाराजपुर जिला ग्वालियर को भादंसं की धारा 328 की सहपठित धारा 34 में 5 साल का सश्रम कारावास व 3 हजार रु. का अर्थदंड और अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वहीं धारा 379 में 1 साल का सश्रम कारावास व 500 रु. का अर्थदंड और अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार फरियादी रीगन खां 26 फरवरी 2022 को अपने साथी नादिरी खान के संग र्टैक्टर, कटर मशीन, बाइक लेकर ललितपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में रामू गुर्जर मिला और बोला कि 20 किमी आगे हमारी फसल खड़ी है। फसल की थ्रेशिंग की बात कही। रीगन खां ने कहा कि उन्हें भूख ली है तो रामू ने कहा कि मेरे चाचा का आगे होटल है, वहां खाना खा लेना और खुद भी ट्रैक्टर पर बैठ गया।
रामू का एक साथी पॉलीथिन में खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद अचानक नींद लग गई और जागे तो ट्रैक्टर, कटर मशीन, बाइक व मोबाइल गायब था। पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने रामू गुर्जर के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया। अपराध सिद्ध होने पर रामू गुर्जर को सजा सुनाई है। वहीं रामू के दो साथी बलवीर और मोहर सिंह फरार हैं।