SHIVPURI NEWS - प्रेम में पैसो की डिमांड करने पर प्रेमी ने कर दी प्रेमिका की हत्या, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अमित कुमार गुप्ता ने एक हत्या के मामले में आरोपी परमू शाक्य पुत्र हरविलास शाक्य उम्र 39 साल निवासी सईसपुरा को आजीवन कारावास और 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने अपनी ही महिला प्रेमी की हत्या अवैध संबंधों के चलते पैसे मांगने को लेकर की थी। जिसके चलते आरोपी ने इस हत्याकांड को छुपाने के लिए महिला की हत्या कर पहचान न हो इसलिए महिला के सिर को बेरहमी से छत विक्षिप्त कर दिया था।

अभियोजन के अनुसार बीते 19 जुलाई 2019 को फरियादी दामिनी ने श्रीमती संपत बाई पति शिवनारायण जाटव, आयु 40 वर्ष निवासी लुधावली के 18 जुलाई 2019 को लापता हो जाने की सूचना देहात थाने में दी गई,देहात थाना ने इस सूचना पर गुम इंसान क. 32/2019 पंजीबद्ध कर जांच शुरू तो परिजनों के कथन लिए गए। परिजनो ने परमू शाक्य पर शंका जाहिर करना बताया। संदेही परमू शाक्य को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि संपतबाई से उसके अवैध संबंध थे, वह उसे अधिक पैसे मांग कर परेशान करने लगी थी।

इस कारण उसने दिनांक 18 जुलाई 2019 को संपतबाई को उसके साथ बांकड़े हनुमान जी मंदिर के पास स्थित जंगल में ले गया, जहां उसके सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी और भाग गया। संदेही परमू शाक्य द्वारा दी गयी सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स व गुमशुदा संपतबाई के परिजनों के साथ बाकडे के जंगल (घटनास्थल) पर पहुंचे। संदेही परम् शाक्य द्वारा गुमशुदा की लाश को बताया, जिसकी पहचान गुमशुदा के लड़के कालू उर्फ दीपू जाटव ने उसकी मां के रूप में की।

गुमशुदा के पहने हुए कपड़े, चप्पल, कंगन आदि देखकर उसकी शिनाख्त की गयी। गुमशुदगी की संपूर्ण जांच से गुमशुदा संपतबाई की अभियुक्त परमू द्वारा हत्या करना एवं पहचान छिपाने के लिए उसके सिर व चेहरे पर पत्थर मारकर क्षति विक्षत करना पाया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 302 भादवि में आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल- 6,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी मनोज कुमार जैन, जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में शिवकांत कुलश्रेष्ठ , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।