पिछोर। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर हरिओम अतलसिया ने गैर इरादतन हत्या के अपराधी को दस साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अमित वर्मा द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार 11 अगस्त 2021 को रात दस बजे फरियादी छोटेलाल गांव से अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान जब वह अभियुक्त भरत लोधी के घर के सामने से गुजर रहा था तभी भरत ने उसे देखकर पुरानी रंजिश के चलते गालियां देना शुरू कर दिया।
छोटेलाल ने उसे गालियां देने से मना किया तो भरत ने आव देखा न ताव लाठी उठाकर उसके सिर में मार दी। लाठी लगने से छोटेलाल गंभीर रूप से घायल हो गया गया। छोटे लाल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित भरत के खिलाफ धारा 294, 323, 324, 506, 34 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर लिया। छोटे लाल को उपचार के लिए से झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। ने ग्वालियर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग डायरी प्राप्त होने के उपरांत मामले में हत्या का प्रकरण कायम कर आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद मामला सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि उसके द्वारा लाठी हत्या करने की मंशा से नहीं मारी गई थी और न ही उसका इरादा छोटेलाल की हत्या करने का था। इस आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को गैर इरादतन हत्या के मामले में दस साल के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।