बुर्का वाली महिलाओं के लिए राहत की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज - HINDI NEWS

Bhopal Samachar
पुलिस एवं सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान बुर्का वाली महिलाओं के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 

अदालत ने कहा, "कानून प्रवर्तन एजेंसियां और उनकी जांच धार्मिक प्रथाओं से संचालित नहीं हो सकती, बल्कि समुदाय और सुरक्षा से प्रेरित होनी चाहिए।" अदालत का आदेश एक 'पर्दानशीन' मुस्लिम महिला की याचिका पर आया, जिसने दिल्ली पुलिस को उन महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले पवित्र धार्मिक, सामाजिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जो 'पर्दा' को या तो धार्मिक विश्वास के रूप में या व्यक्तिगत मामले के रूप में मानती हैं। 

अदालत ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत निहित मौलिक अधिकारों को देश और समुदाय की सुरक्षा के पक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया गया है, भले ही आरोपी का लिंग कुछ भी हो।'' इसे पहचानना महत्वपूर्ण है अदालत ने कहा, "पुलिस व्यवस्था केवल किसी विशिष्ट धार्मिक या किसी सांस्कृतिक समुदाय के हितों की सेवा के लिए नहीं बनाई गई है। बल्कि, इस न्यायालय का मानना है कि इसे अनिवार्य रूप से निष्पक्षता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।"