शिवपुरी। कांग्रेस के युवराज भारत जोडा यात्रा शिवपुरी आने वाली है,इस यात्रा की जहां शिवपुरी के कांग्रेस के नेता जोर शोर से यात्रा की तैयारी कर रहे है वही प्रशासन ने भी इस यात्रा को लेकर अपनी तैयारी शुरू करते हुए। शिवपुरी जिले का 13 किलोमीटर लंबा क्षेत्र रेड जॉन ओर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जिला शिवपुरी जिले में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है इसलिए जिला प्रशासन ने VIP की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मोहना से सुभाषपुरा ,सुभाषपुरा से सतनवाड़ा,सतनवाड़ा से शिवपुरी,शिवपुरी से कोलारस, कोलारस से बदरवास और बदरवास से अटलपुर तक के 130 किलोमीटर के मार्ग तक की परिधि को सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि से No Fly Zone/Red Zone घोषित किया है।
इसलिए किसी भी प्रकार के Drone, Paragliding, Hot air balloon and other flying objects को प्रतिबंधित किया है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने नागर विमानन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25.08.2021 को प्रकाशित राजपत्र सरल संख्या 477 "ड्रोन नियम 2021 के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त क्षेत्रों एवं मार्ग की परिधि को No Fly Zone/Red Zone घोषित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति पर वायु अधिनियम 1934 तथा सुसंगत धाराओं अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश दिनांक 02.03.2024 के 16:00 बजे से दिनांक 04.03.2024 के 16:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जिला शिवपुरी जिले में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है इसलिए जिला प्रशासन ने VIP की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मोहना से सुभाषपुरा ,सुभाषपुरा से सतनवाड़ा,सतनवाड़ा से शिवपुरी,शिवपुरी से कोलारस, कोलारस से बदरवास और बदरवास से अटलपुर तक के 130 किलोमीटर के मार्ग तक की परिधि को सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि से No Fly Zone/Red Zone घोषित किया है।
इसलिए किसी भी प्रकार के Drone, Paragliding, Hot air balloon and other flying objects को प्रतिबंधित किया है। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने नागर विमानन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25.08.2021 को प्रकाशित राजपत्र सरल संख्या 477 "ड्रोन नियम 2021 के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त क्षेत्रों एवं मार्ग की परिधि को No Fly Zone/Red Zone घोषित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति पर वायु अधिनियम 1934 तथा सुसंगत धाराओं अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश दिनांक 02.03.2024 के 16:00 बजे से दिनांक 04.03.2024 के 16:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।