SHIVPURI NEWS - आवारा श्वान और मवेशियों का मामला जाएगा न्यायालय में, CMO को कानूनी नोटिस जारी

Bhopal Samachar

शिवपुरी। आवारा मवेशियों के आतंक से परेशान से शहर की जनता परेशान हैं, फिर चाहे वह सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा सांड हों या फिर श्वान अथवा सुअर। सामान्य रूप से जनहित के मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने वाले अधिवक्ता विजय तिवारी ने इन्हीं समस्याओं को लेकर आयुक्त नगरीय प्रशासन, सीएमओ शिवपुरी व प्रशासक नगर पालिका शिवपुरी को 15 दिन का कानूनी नोटिस दिया है।

नोटिस में उल्लेख है कि अगर 15 दिन के अंदर आवारा मवेशियों को शहर से बाहर करने के संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता को न्यायालय की शरण लेना पड़ेगा।
अधिवक्ता विजय तिवारी द्वारा 27 फरवरी को दिए गए नोटिस में उल्लेख है कि वर्तमान में नगर पालिका परिषद शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत, शिवपुरी शहर में आवारा पशुओं की भरमार है, आए दिन आवारा श्वान एवं मवेशियों द्वारा आम नागरिकों को घायल किया जा रहा है। कई घायलों को उपचार के दौरान मृत्यु भी हो चुकी है।

नगरपालिका अधिनियम की धारा 252 में श्वानों के संबंध में उपबन्ध प्राविधित किया गया है। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 253 सूअरों को रखने के संबंधित में उपबन्ध प्राविधित करती है तथा धारा 254 नगरपालिका विधान के संबंध में उपबन्ध प्राविधित करती है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा गौशालाओं के लिए नगरपालिका परिषद शिवपुरी को लाखों रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, इसके बावजूद संपूर्ण शहर में आवारा पशुओं के विचरने के कारण अनेक अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं।