शिवपुरी। जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कैद व 1500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी धनंजय पांडेय अपर लोक अभियोजक ने की।
70 साल की बुजुर्ग महिला के मुताबिक 18 अक्टूबर 2020 को जब वह माता मंदिर के दर्शन कर वापस घर आई तो घर की पौर में पहले से ही गांव का गब्बर प्रजापति छिपा हुआ था। जैसे ही वह घर के अंदर गई तो गब्बर ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म कर दिया।
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई है।
70 साल की बुजुर्ग महिला के मुताबिक 18 अक्टूबर 2020 को जब वह माता मंदिर के दर्शन कर वापस घर आई तो घर की पौर में पहले से ही गांव का गब्बर प्रजापति छिपा हुआ था। जैसे ही वह घर के अंदर गई तो गब्बर ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म कर दिया।
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई है।