शिवपुरी न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार जिला शिवपुरी ने पटवारी मुकेश धाकड़ को 2 हजार रुपए की रिश्वत लेने पर 3 साल का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुण् के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील त्रिपाठी की है। अभियोजन के अनुसार शिवपुरी तहसील के मुडेरी हल्का पटवारी मुकेश धाकड़ ने किसान मोहन सिंह भदौरिया निवासी राजा की मुडेरी से खेत का सीमांकन कराने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
किसान ने पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में शिकायत कर दी। लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने 14 जून 2019 को आरोपी पटवारी मुकेश धाकड़ को उसके निवास नवाब साहब रोड शिवपुरी में 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रेप कर लिया था।
विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार जिला शिवपुरी में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर पटवारी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 3 साल के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 14 जून 2019 में पकड़ा गया था पटवारी।