शिवपुरी। शहर में नगर पालिका से दुकान लेने वाले दुकानदारों को नगर पालिका ने नोटिस थमाया है। जिससे सारे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुए है। नगर पालिका ने यह नोटिस किराया जमा करने और रिन्यू कराने के नाम पर दिया है। जिसमें दुकानदारों को 22 फरवरी तक का समय दिया गया है अन्यथा दुकान को राजस्व करने की कार्यवाही की जाएगी।
शिवपुरी नगर पालिका दुकानदार से बकाया किराया वसूलने के लिए कई नियम अपना चुकी है लेकिन इसके बाद भी दुकानदार किराया नहीं जमा कर रहे है उन्हे समय सीमा में किराया जमा करने पर किराया राशि में छूट देने से लेकर रिन्यू तक का ऑफर दिया जा रहा है। सीधे शब्दों मे कहे तो नगर पालिका अपना किराया वसूल करना चाहती है। साथ ही जो दुकानदार अपनी दुकानों को रिन्यू कराना चाहते है वह भी करा सकते है।
नगर पालिका ने दुकानदारों को दिये नोटिस में साफ जाहिर किया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 के तहत दुकानदारों को अपनी दुकान का 30 साल के लिए प्रीमियम रिन्यू कराना होगा, जिसके लिए अतिरिक्त राशि एवं बढ़ाया गया किराया भी अदा करना होगा। शहर में नपा की ऐसी 1100 दुकानें है, जिन पर 12 से 13 हजार रुपए की प्रीमियम राशि तथा 1227 रुपए किराया तय किया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल चौराहा कोर्ट रोड पर स्थित नपा मार्केट में दो मंजिला दुकान, जिसमें सभी दुकानदारों को नोटिस दिये गये है। वही नगर पालिका का साफ कहना है तय समय में अगर किराया नहीं भरा तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 के तहत दुकान राजस्व करके पुन: दुकानो की नीलामी की जाएगी।
सरकारी तौर पर यह है दुकान किराये पर देने के नियम
नियम के अनुसार दुकानों की लीज 99 साल के लिए हुआ करती है, लेकिन शिवपुरी नगर पालिका ने दुकानों की नीलामी 35 माह के लिए की थी। संपत्ति अंतरण 2016 के तहत हर 30 साल में प्रीमियम राशि जमा करके दुकान रिन्यू कराना होता है। इस अधिनियम के तहत तो केवल वे ही दुकानदार इस दायरे में आते, जिन्हें दुकान किए हुए 30 साल हो गए होंगे, लेकिन नपा ने ही 35 माह के लिए नीलाम किया था. इसलिए शहर के सभी दुकानदार इस नियम की जद में आ गए।