शिवपुरी। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम के लिए कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्य नयन एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के निर्देशन में गत दिवस वृत्त शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत ढाबों और होटल एवं सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पीने के वृत्त प्रभारी शिवपुरी एवं आबकारी दल द्वारा कुल 35.350 लीटर मदिरा एवं 3500 लीटर लहान (मौके पर नष्ट) जप्त कर म.प्र. आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं 34(1), 36(बी) के तहत 04 छापामार कार्यवाहियों में कुल 04 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।
जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 3.55 लाख रुपये है। आगामी दिनों में भी आबकारी विभाग शिवपुरी के द्वारा मदिरा के अवैध बिक्री पर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।