SHIVPURI NEWS - बसपा नेता प्रधुम्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Bhopal Samachar

शिवपुरी। माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सैनी के समक्ष जमीन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूर्व पोहरी विधानसभा बसपा प्रत्याशी प्रधुम्र वर्मा सहित उनके अन्य सहयोगियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस मामले में परिवादी नरेन्द्र जैन भोला की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए आपत्ति जताई गई।

जिस पर माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। बता दें कि यह अग्रिम याचिका माननीय सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय सहित चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामविलास गुप्ता, श्रीमती वंदना जैन विशेष न्यायाधीश अनु.जाति एवं अनु.जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम शिवपुरी के न्यायालय में भी अंतरित किया गया था लेकिन सभी जगह से अभियुक्तों को निराशा हाथ लगी, इसके अलावा अभियुक्तों के द्वारा अपने इस प्रकरण को लेकर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामविलास गुप्ता से भी व्यक्तिगत मिलने का प्रयास किया गया, ऐसे में इस तरह का आचरण रखने वाले अभियुक्तों की याचिका हर जगह से खारिज कर दी गई।  

बताना होगा कि शिकायकर्ता फरियादी नरेन्द्र जैन पुत्र स्वरूपंचद जैन निवासी शंकर कॉलोनी राजेश्वरी रोड़ शिवपुरी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि बीती 20 जनवरी 2023  को वार्ड क्रं.2 कमला हेरीटेज, होटल के सामने शिवपुरी में भूमि प्लॉट स्थित ग्राम राजपुरा सरक्यूलर रोड़ पर सोनचिरैया चौराहे से सरकुलर रोड़ चौराहे तक सरक्यूलर रोड़ से, रोड़ से दूर 3-3 हजार वर्गफीट दोनों मिलाकर कुल 6 हजार वर्गफीट के हिसाव से मौखिक रूप से क्रय किए गए थे।

यहां इस प्लॉट को फरियादी नरेन्द्र जैन भोला ने पोहरी कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल होकर पोहरी विधानसभा से प्रत्याशी प्रधुम्र वर्मा, उनके भाई दीपक वर्मा पुत्र सरवन लाल वर्मा निवासी सिटी सेंटर कॉलोनी के पीछे शिवपुरी से क्रय किया था। इस प्लॉट को लेकर एडवांस राशि बतौर 10  लाख रूपये दिनांक 20 जनवरी 2023 को इनके सहयोगी मुनीम गौरव पचौरी व नरेन्द्र अग्रवाल को दिए।

साथ ही 30 लाख रूपये दिनांक 1 मार्च 2023 को दिए व 15 लाख रूपये दिनांक 1 अप्रैल को देने के संबंध में तथा 5 जुलाई 2023 को 5 लाख रूपये कुल 85 लाख रूपये रजिस्ट्री कराने के वक्त तथा प्लॉट का मौके पर कब्जा प्रार्थी को दिया गया और दीपक व प्रधुम्र वर्मा के मुनीम उक्त लिखा पढ़ी पर हस्ताक्षर भी किए गए।

यहां प्रार्थी नरेन्द्र जैन ने दीपक व प्रद्युम्न के कहे अनुसार जब अपने प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर कहा तो वह टालमटोल करते हुए नजर आए और उल्टे फरियादी नरेन्द्र जैन से ही 25 लाख रुपये की मांग करने लगे।

यहां फरियादी नरेन्द्र जैन की शिकायत पर पुलिस थाना कोतवाली ने बसपा नेता प्रधुम्र वर्मा,उनके भाई दीपक वर्मा, मुनीम गौरव पचौरी व शिक्षक नरेन्द्र अग्रवाल के विरूद्ध धोखाधड़ी को लेकर धारा  420,406,46 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। इस मामले में अभियुक्तगणों प्रधुम्र वर्मा के साथ अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी लेकिन यहां परिवादी नरेन्द्र जैन भोला की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र यादव की आपत्तियों को मानते हुए सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाऐं खारिज कर दी गई।