शिवपुरी। हिट एंड रन के कानून को लेकर ड्राइवर संगठन हड़ताल पर चले गए थे। ड्राइवर के हड़ताल पर जाने से ट्रकों और बसों के पहिए थम गए थे। पहियो के थमने के कारण जीवन उपयोगी वस्तुओं पर प्रभाव पड़ने लगा था इसका जनजीवन पर असर पड़ने लगा।
इस कारण नागरिक उपभोक्ता मंच और श्री अखिलेश त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। श्री अखिलेश त्रिपाठी की याचिका पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने ड्राइवर संगठनों की हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए, सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल हड़ताल खत्म करवाए। मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वह, हड़ताल के नाम पर पब्लिक को परेशान करने का प्रयास कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।
हाईकोर्ट के द्वारा इस हड़ताल को अवैध घोषित करने निर्देश दिए जैसे ही मध्यप्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में आ गई और बल पूर्वक हड़ताल को खत्म कर दिया। वही निर्देश दिए कि अब जवरिया परेशान किया तो रासुका की कार्यवाही होगी। बस संचालकों को निर्देश दिए कि अगर बस संचालन में गड़बड़ी की तो बस का परमिट निरस्त होगा। वही ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा,अगर जबरिया बस और ट्रक रोकने की कोशिश की तो रासुका की कार्रवाई तय है।
इस हड़ताल का असर शिवपुरी जिले में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था। पेट्रोल डीजल शार्ट होने के कारण कई पेट्रोल पंपों पर दिन भर बंद होने के बोर्ड टंग गए थे,और जिस पंप पर पेट्रोल दिया जा रहा था उन पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई थी। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की खबर मिलने लगी थी। अति आवश्यक वस्तुओं की ब्लैक मार्केटिंग वाले व्यापारी उन्है ब्लैक करने की जुगाड लगाने की योजना बनाने लगे थे। अब हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। बीते शाम से स्थिति सामान्य होने लगेगी और आज शाम तक अब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।