SHIVPURI NEWS - गैंगरेप के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों पर डकैती की धाराए बढ़ाए जाने की मांग

Bhopal Samachar
शिवपुरी। शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करही में रहने ब्रजेश लोधी पिता भजन लाल लोधी की बहन के साथ हुए सामूहिक बलात्कार करने वाले पांच आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी अनिल लोधी पुत्र श्रीनिवास लोधी को गिरफ्तार कर करेरा न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। इस मामले में पांच लोगों में से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। बांकी तीन लोगो को गिरफ्तारी अभी होना बाकी है।

यहां समझें पूरा मामला
बृजेश लोधी को उसके गांव में रहने वाले राजू आदिवासी ने एक लडकी का नंबर दिया की यह लड़की है जो तुमसे बात करेगी पीड़ित ने बताया कि पहले वह लडकी ने दोस्त राजू से बात की थी, इसके बाद उसने बोला की कोई ऐसा लड़का बताओ जो मेरे लायक हो उसके बाद उसके दोस्त ने ब्रजेश लोधी का नंबर उसे दे दिया और फिर ब्रजेश की बात ग्राम बडोरा की रहने वाली कल्ली से होने लगी जिसकी शादी ग्राम मुहाई में हो चुकी है।

ब्रजेश ने बताया की आज से करीब ढाई माह पहले उसने उस लडकी से पांच दिन बात की इसके बाद लडकी का मोबाईल उसके घर वालो ने पकड लिया और फिर लडकी ने कहा की आप मुझे लेने आ जाओ में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूॅ। इसके बाद बृजेश लोधी अपनी प्रेमिका को लेने उसके गांव ग्राम बडोरा में लेने जा रहा था तो बहन भी बोली की में भी चलती हूॅ। तो बहन अपने भाई की प्रेमिका को लेने उसके गांव पहुंच गई,

पीड़ित ने बताया कि पहले तो मेरी प्रेमिका अपने घर वालो के डर की वजह से अपनी सहेली के घर पर पहुंची थी लेकिन हमारे पहुंचने के बाद उसकी सहेली ने उसके घर वालो को फोन कर दिया और फिर उसके घर वाले आए और हमे अपने घर ले गये। इसके बाद पहले तो हम दोनो बहन भाईयों को एक कमरे में बंद कर बहुत मारा इसके बाद बहन को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ प्रेमिका के परिजनों श्रीनिवास,रामनिवास,अनिल लोधी, भूपेंद्र लोधी,गोलू लोधी ने मिलकर मेरी बहन के साथ गैंगरेप कर शरीर पर मिर्ची डाल दी।

इसके बाद इस मामले की शिकायत दिनांक 29 अक्टूबर को करैरा थाने में दर्ज कराई तो पहले पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की इसके बाद पुलिस ने धारा 354,342,323,506,34 में मामला दर्ज किया लेकिन गैंगरेप की धारा नहीं लगाई इसके बाद पुलिस ने धारा 376 डी का इजाफा कियां इस मामले में एक आरोपी अनिल लोधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

वह पीडिता परिवार चाहता है डकैती का मामला भी दर्ज हो

3 जनवरी को पीड़ित और उसके परिवार ने पुलिस एडीजी ग्वालियर व डीआईजी ग्वालियर से मुलाकात की और आवेदन देकर बताया कि उपरोक्त प्रकरण में नाम दर्ज अपराधियों की गिरफ्तारी करैरा थाना पुलिस नही कर रही है। प्रकरण को संज्ञान में लेकर एडीजी ग्वालियर व डीआईजी महोदय ग्वालियर ने पुलिस अधीक्षक शिवपुरी व थाना प्रभारी करैरा को अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था।

जिसके बाद थाना करैरा पुलिस ने आरोपी को दिनांक 8 जनवरी 2024 को अनिल लोधी पुत्र रामनिवास लोधी को पिछोर के पास से ग्राम पडरा से गिरफ्तार कर लिया व दिनांक 9 जनवरी 2024 को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से न्यायालय के आदेश पर करेरा के कारावास में भेज दिया।

वही पीडिता ने भी सामूहिक बलात्कार के साथ अपने साथ डकैती होने की भी घटना होने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में एक रिट याचिका दायर कर बताया है कि उसके साथ प्रकरण में डकैती की घटना भी हुई है। जिसमें प्रकरण में डकैती की धारा 395 का इजाफा करने की मांग की है।