शिवपुरी। आज शिवपुरी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार चौधरी ने शिवपुरी के पीजी कॉलेज में मतगणना के दौरान कॉलेज के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की है।
कलेक्टर ने यह जारी किया है आदेश
विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु दिनांक 17.11.2023 को मतदान उपरांत ईव्हीएम मशीनों को शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में दृढ़ कक्ष (स्ट्रॉस रूम) कायम करते हुए विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा, 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछोर एवं कोलारस की ईवीएम मशीने मतगणना दिनांक 03.12.23 तक के लिये सुरक्षित गई हैं। उक्त मतदान की मतगणना दिनांक 03.12.23 को शासकीय श्रीमंत माधवराय सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में कराई जाना है।
अतः उक्त मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं व्यवस्थित रूप से मतगणना कराये जाने हेतु, मैं रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधित आदेश पारित करता हूँ कि
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र में वाहनों (शासकीय वाहनों को छोड़कर) के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुये निषेधित क्षेत्र घोषित करता हूँ।
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर की परिधि में व्यक्ति समूह में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे।
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ियों, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर या मतगणना भवन में धूमपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू), माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त आदेश मतगणना दिनांक 03.12.2023 को प्रातः 6.00 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।