भोपाल। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा ऊषा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश के संविदा कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, आशा-उषा कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार सहित अन्य कर्मचारियों के संवर्ग को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। इस आशय का आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है।
5 लाख तक मिलेगा लाभ
आयुष्मान योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार और संवीदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।
आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में इन नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। इस आशय का आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है।आयुष्मान योजना में कुछ परिवारों को अपात्र भी घोषित किया गया है।
ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो,ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो और ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के पात्र हो शामिल होंगे।
जानें पात्रता और नियम
योजना का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो।
परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो या जिस परिवार का कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो वह इसका लाभ नहीं ले सकता है।
शासकीय कर्मचारी के उपचार पर होने वाले संभावित व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्राविधानित कर की जाएगी।