शिवपुरी। आज नगर पालिका प्रशासन ने आज मानस भवन में मांस-मछली विक्रेताओं के साथ आज विशेष बैठक की। बैठक में मांस-मछली के विक्रेताओं को आगामी समय में अपनी दुकान के संचालन के विषय में जानकारी दी गई। बता दें मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुले में मांस-मछली के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
बैठक में मुख्य नगर पालिका सीएमओ केशव सगर द्वारा बताया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 और 269 के तहत नगरीय क्षेत्र में अनुमति लाइसेंस के बिना पशु मांस और मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान है। जो भी दुकान संचालक बिना लाइसेंस के बिक्री कर रहे हैं, वह 3 दिन के अंदर अपनी दुकान का लाइसेंस बनवा लें। इसके बाद उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकान को सील भी किया जा सकता है।
एक जगह मिलेगा मांस-मछली, कवायद शुरू
नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने बताया कि शहर में मीट मार्केट सहित अलग-अलग जगह मांस-मछली बिक रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर में एक स्थान तय कर वहीं पर मांस मछली की दुकानें लगाई जाए। इसके लिए 3 स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। जल्द ही कलेक्टर से चर्चा कर एक स्थान का चयन किया जाएगा।