SHIVPURI NEWS - शिवपुरी में पंचायत चुनाव के कारण बदूंके रहेगी अभी थाने में जमा: प्रभावी है आचार संहिता

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने शिवपुरी जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023(उत्तरार्द्ध) को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्ड में जहां चुनाव संपादित होना है। उक्त ग्राम पंचायतों के शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित रहेंगे तथा पूर्ववत थाने में जमा रहेंगे।

जारी आदेश के तहत आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत जारी शिवपुरी जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में रहने वाले एवं उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से विधानसभा निर्वाचन 2023 की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक निलंबित की जाकर, उन पर अंकित लाइसेंसी शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराये जाने के निर्देश दिए गए थे।

विधानसभा निर्वाचन 2023 सम्पन्न हो चुका है तथा आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गयी है। पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत शिवपुरी जिले के अंतर्गत 108 पंच पदों के लिए निर्वाचन होना है। पंचायतों के उप निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) कार्यक्रम की घोषणा हो उपरांत से ही संबंधित क्षेत्रों जहाँ चुनाव होना है, वहां आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गयी है।

संबंधित शस्त्र लायसेंसधारियों को उनके शस्त्र लाइसेंस पर अंकित थानों में जमा शस्त्रों की विधिवत वापसी कराना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश 11 जनवरी 2024 तक प्रभावशील होगा।

मतपत्र से होंगे पंच पद के मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसके तहत पंच पद का निर्वाचन पूर्व की भांति मतपत्र अथवा मतपेटी से कराया जाएगा।

निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने हेतु आयोग द्वारा की गई व्यवस्था से मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों को भलीभांति परिचित कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

जिसके तहत नगरीय निकायों में संबंधित वार्ड के पार्षद पद का निर्वाचन तथा जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंच के निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से होंगे। पंच पद का निर्वाचन पूर्व की भांति मतपत्र अथवा मतपेटी से होंगे।